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बॉलीवुड समाचार
सुशांत सिंह राजपूत की मौत से उठे ड्रग के मामले में बोलने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट ने मुंबई को POK कह दिया जिसके बाद मुंबई स्थित उनका ऑफिस को 9 सितंबर को बीएमसी ने कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी जिसके विरोध में कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद कोर्ट ने बीएमसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी| आज कोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला सुनाया है…
27 नवंबर, 2020 02:44
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है| कोर्ट ने कहा कि बीएमसी का एक्शन दुर्भावनापूर्ण रवैये से किया गया है| कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा| हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं| इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपेंगे| नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा|
जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, ‘जिस तरह से यह तोड़फोड़ की गई वह अनधिकृत था| ऐसा गलत इरादे से किया गया था| ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था| अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया है| ‘
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता (कंगना रनौत) को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा, लेकिन साथ मे ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता है| किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए राज्य की इस तरह की कोई कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं हो सकती है| इस फैसले पर ख़ुशी जताते हुए कंगना ने एक वीडियो भी शेयर किया अपने सोशल मीडिया पर |
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