Income tax भरते वक्त न करे ये गलतियां

Income tax

Income tax: अगर आप नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो आपको हर साल इनकम टैक्स भरना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भारी जुर्माना लग सकता है या आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स से जुड़े डॉक्यूमेंट और नियमों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी हैं। क्योंकि कई बार गलती की वजह से आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। ऐसे में ITR फाइल करते समय ये गलती बिल्कुल भी न करें। आइए नीचे खबर में विस्तार से समझते हैं –

वित्त वर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) के लिए इनकम टैक्‍स फाइल रिटर्न (ITR) करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2024 है. जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में आपके पास बस यही महीना बाकी है. अगर आप भारत में रहते हैं और किसी भी जॉब या बिजनेस (Business) के जरिए कमाई कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्‍स रिटर्न (income tax return) फाइल जरूर करना चाहिए. अगर आप टैक्‍स स्‍लैब में नहीं आते, तो भी आपको ITR दाखिल करना चाहिए. इसके भविष्‍य में तमाम फायदे मिलते हैं.

लेकिन अगर आप पहली बार आईटीआर (ITR) दाखिल करने जा रहे हैं, तो किसी जानकार से करवाएं या उनकी देखरेख में करें. जानकारी के अभाव में की गई गलती से आपको आईटीआर डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है या फिर आप पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सही फॉर्म का चुनाव करें

अलग-अलग लोगों की इनकम और उनकी कमाई के जरिए को देखते हुए कई तरह के आईटीआर फॉर्म इनकम टैक्‍स विभाग (Income Tax Department) की ओर से जारी किए जाते हैं. अगर आप जानकारी के अभाव में गलत रिटर्न फॉर्म के जरिए आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आयकर विभाग द्वारा आपको आईटी नोटिस (Income Tax Notice) भेजा जा सकता है, हालांकि नोटिस भेजने से पहले आयकर विभाग व्‍यक्ति को गलती सुधारने के मौके भी देता है. इसलिए आईटीआर दाखिल करने के लिए सही फॉर्म का चयन करें. अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी एक्‍सपर्ट की मदद लें.

इन स्थितियों में आयकर विभाग वसूल सकता है जुर्माना

जानकारी के अभाव में या फिर टैक्स बचाने या चोरी के लिए के लिए अगर आप गलत रिटर्न फाइल करते हैं या जानबूझकर कम रिपोर्ट करते हैं, तो पकड़े जाने पर आयकर विभाग (Income tax department) आपके खिलाफ कड़ा एक्‍शन ले सकता है. इस स्थिति में डिपार्टमेंट की ओर से बकाया टैक्स राशि का 100% से 300% तक जुर्माना वसूला जा सकता है.

ऐसे फाइल करें ITR

इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं.

आईडी पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें. लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें. उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन पर क्लिक करें.

असेसमेंट ईयर 2023-24 को सिलेक्ट करें और Continue करें.

यहां आपको Online और Offline का विकल्‍प मिलेगा, आपको Online को चुनना है और ‘पर्सनल’ ऑप्‍शन पर क्लिक करें.

अब ITR-1 या ITR-4 में से जो फॉर्म आपके लिए उपर्युक्‍त है उसे चुनें और Continue करें.

अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 को सिलेक्ट करें. उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा.

फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें.

इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें और सेव करते रहें.

बैंक की डीटेल्‍स बहुत ध्‍यान से भरें. अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सिलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करना होगा.

फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को वैलिडेट करेगी और वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें. इस तरह आप आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.

Hindi News Haryana

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *