Traffic रूल्स : आपको हर एक चौक पर ट्रैफिक पुलिस वाले मिल जायगे जो आपकी गाडी को रोक कर उसके पेपर चेक करते हैं क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है पर कई बार पुलिस वाले गाडी रोकते समय गाडी की चाबी निकाल लेते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है, क्या कोई ट्रैफिक वाला आपकी बाइक या गाड़ी की चाबी निकाल सकता है, क्या है इसको लेकर नियम, आइये जानते हैं
ट्रैफिक को दुरुस्त रखने के लिए और हर कोई ट्रैफिक के नियमों की पलना करने के लिए तिरफिक पुलिस वाले हर नाके, चौंक पर खड़े होते हैं और लगातार वाहनों के पेपर्स चेक करते हैं | बड़े शहरों में तो हर चौक-चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाता है. अगर गाड़ी के कागजात पूरे ना हो या कोई अक्षम्य उल्लंघन कर दिया दिया जाए तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी भी इंम्पाउंड कर लेती है. कई बार कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी किसी की बाइक या कार की चाबी भी निकाल लेते हैं. या फिर ‘नो पार्किंग’ में खड़ी गाड़ी की हवा निकाल देते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में यह उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी कानूनन ये दोनों काम कर सकते हैं.
इस सवाल का जवाब ‘ना’ है. भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को या पुलिकर्मी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की गाड़ी की चाबी निकाले या कार या बाइक के टायरों में से हवा निकाल दे. अगर वह ऐसा करता है, तो वह कानून तोड़ रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
इसको लेकर क्या कहता है कनून
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम ( Indian Motor Vehicles Act ) के मुताबिक, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा सकता है. एएसआई, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को ही मौके पर जुर्माना लगाने की अनुमति है. ट्रैफिक कांस्टेबल या होम गार्ड ऐसा नहीं कर सकते. एएसआई या एसई भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर आप पर चालान कर सकते हैं. कागजात पूरे न होने पर वाहन को इम्पाउंड कर सकते हैं. लेकिन, जबरदस्ती न तो गाड़ी की हवा निकाल सकते और न ही चाबी छीन सकते.
बिना रसीद लिए न दें पैसे
ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप पर सिर्फ तभी जुर्माना लगा सकता है जब उसके पास एक चालान बुक या ई-चालान मशीन हो. इनमें से किसी भी चीज के बिना वह वाहन चालक से चालान के नाम पर जुर्माना नहीं वसूल सकता. ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी का वर्दी में रहना भी जरूरी है. अगर ट्रैफिक पुलिस सिविल ड्रेस में है तो वाहन चालक उनके उनका परिचय-पत्र मांग सकता है.