हरियाणा में महिलाएं इन 5 सरकारी योजनाओं से बन रही आत्मनिर्भर

हरियाणा : हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही महिलाओं के विकास के लिए पांच प्रमुख योजनाओं की इस आर्टिकल में जिक्र करेंगे। जिसके पिछले कुछ दिनों में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इन योजनाओं में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, मुख्यमंत्री विवाह शगुन स्कीम, हरियाणा महिला समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, विधवा पेंशन स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी अपना हिस्स देती है।
शिक्षा, स्वस्थ्य, सुरक्षा समेत महिलाओं के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों को भीतर कई अहम कदम उठाए। अगर महिलाओं को विकास के लिए केंद्रित योजनाओं पर बात की जाए तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के उद्यम और कौशल को बढ़ावा देने के संबंधित हैं।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता
हरियाणा सरकार ने इस स्कीम को 2006 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रदेश में लिंगा अनुपात में संतुलन लाना है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को प्रति परिवार 2750 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी। इस योजना में केवल बालिकाएं व बच्चे शामिल हैं। स्कीम के दायरे में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं/युवतियों को लाया गया। जिसके तहत बैंकों के माध्यम से उन्हें 3 लाख रुपये तक का ऋण दिलवाया जाता है। हालांकि योजना लाभ उन्हें दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
कोविड के कारण हुई अनाथ लड़कियों को ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के अंतर्गत उनकी शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि उनके खातों में जमा की जाती है। राशि विवाह के समय ब्याज सहित महिला को दे दी जाती है।

मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
पंजीकृत महिला कामगारों के लिए शुरू की गई योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन-कोट, छाता, रब्बड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।

हरियाणा महिला समृद्धि योजना
इस योजना के अंतर्गत मनोहर लाल सरकार उन महिलाएं को 60 हजार का लोन पांच फीसदी की दर्ज से प्राप्त करवाती है जो महिलाएं खुद का रोजगार स्थापित करना चाहती हैं। यह योजना अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए है।

विधवा पेंशन योजना
यह योजना साल 2-14 में लागू की गई थी। इस योजना के नियमों में निर्धारित योग्यता मानदंडों के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराधार या निर्जन महिलाओं और विधवा महिलाओं को प्रति माह 1800 रुपए पेंशन दी जाती है। इस योजना के लिए ई दिशा या फिर अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है।

Hindi News Haryana

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *