पेटीएम के बाद अब रिजर्व बैंक ने एक NBFC (नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) के खिलाफ एक्शन लिया है. रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बयान में कहा कि यह जुर्माना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दिशानिर्देश, 2021 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.
RBI से नहीं मांगी अनुमति
बयान के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इसका वैधानिक निरीक्षण किया गया था. आरबीआई ने कहा कि पुणे की कंपनी ने प्रबंधन में बदलाव के लिए आरबीआई से पूर्व लिखित अनुमति नहीं ली. इस बदलाव के तहत स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशक बदल गए.
हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.
बता दें कि इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम को यह आदेश जारी किया था कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाए. एक रिपोर्ट में बताया गया कि पेटीएम ने नियामक मानदंडों को लेकर कई उल्लंघन किए, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित नियम शामिल हैं. हैरानी की बात है कि लगातार आरबीआई की चेतावनियों के बावजूद पेटीएम ने इस पर ध्यान नहीं दिया. इसके बाद बैंकिंग नियामक संस्था ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को लेकर यह सख्त आदेश दिया.