टैक्सपेयर जान लें ITR न भरने पर कितना होगा जुर्माना

ITR : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि आईटीआर भरने की 31 जुलाई डेडलाइन है। अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी (ITR Late Fees Penalty) चुकानी पड़ेगी। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें।

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) है 31 जुलाई. अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी (ITR Late Fees Penalty) चुकानी पड़ेगी. हर नौकरीपेशा इन दिनों तेजी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है. ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर आपको कितनी पेनाल्टी चुकानी होगी.

हर किसी पर नहीं लगती पेनाल्टी-
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख मिस करने पर हर किसी को पेनाल्टी नहीं चुकानी होती है. इनकम टैक्स कानून के हिसाब से यह तय होता है कि कौन पेनाल्टी देगा और कौन नहीं. साथ ही यह भी कानून के हिसाब से ही तय होता है कि कितनी पेनाल्टी लगाई जाएगी.

कितनी लगती है पेनाल्टी?
अगर कोई शख्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद रिटर्न फाइल करता है तो इसे बीलेटेड आईटीआर फाइल करना कहते हैं. इस स्थिति में टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होती है. वहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होती है.

टैक्स देनदारी नहीं तो भी लगेगी पेनाल्टी-
कई लोग सोचते हैं कि पेनाल्टी तभी लगती है जब आपकी कोई टैक्स देनदारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपकी कोई टैक्स देनदारी नहीं है, तो भी आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी. हां, अगर आपकी इनकम टैक्स छूट की सीमा (पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये) से भी कम है तो आप पर पेनाल्टी नहीं लगेगी.

किसके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं-
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम टैक्स छूट की सीमा से भी कम है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है. हालांकि, अगर आप टैक्स छूट की सीमा में आने के बावजूद टैक्स भरते हैं तो इससे आपके पास इनकम को लेकर एक डॉक्युमेंट तैयार हो जाएगा.

कितनी इकनम तक पर मिलती है टैक्स छूट?
पुरानी टैक्स व्यवस्था में 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट के दायरे में आती है. वहीं 60-80 साल के लोगों को 3 लाख और 80 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती है. वहीं दूसरी ओर, नई टैक्स व्यवस्था में यह आंकड़ा हर उम्र के टैक्सपेयर के लिए 3 लाख रुपये है.

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