अगर घर में रखा इस लिमिट से अधिक सोना, तो छापेमारी में ले जाएंगे

भारतीय घरों में सोना  को बहुत सम्मान दिया जाता है. गोल्ड संपन्नता की पहचान होता है. यह आभूषण के अलावा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है. आजकल एक सवाल काफी चर्चा में है कि घर में सोना रखने की क्या कोई लिमिट भी है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि नहीं, घर में गोल्ड रखने पर सरकार ने कोई लिमिट नहीं लगाई है. हालिया सवाल आयकर विभाग द्वारा की जा छापेमारी की घटनाओं को लेकर सामने आया है. छापेमारी के दौरान आयकर विभाग घर में मिले आभूषण वगैरह सब जब्त करके ले जाती थी. कई बार महिलाओं द्वारा पहने गए गहने भी जब्त कर लिये जाते थे. इसे लेकर बहुत समस्या होती थी और आयकरदाता व टैक्स विभाग के बीच तनाव की स्थिति बन जाती थी.

इस समस्या के निदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर जारी किया. इस सर्कुलर में कहा गया कि किसी भी छापेमारी में एक लिमिट तक गोल्ड को जब्त नहीं किया जाएगा. टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार यह लिमिट इस प्रकार है- विवाहित महिला के पास 500 ग्राम सोना, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना और पुरुष के 100 ग्राम सोना हो सकता है. छापेमारी के दौरान अगर इतने सोने के आपके दस्तावेज नहीं भी हैं तो भी इन्हें जब्त नहीं किया जा सकता. गौरतलब है कि यह बात केवल गहनों की हो रही है. सीबीडीटी के सर्कुलर में सोने के बिस्किट व ब्रिक का जिक्र नहीं है.

पहले थी लिमिट
बलवंत जैन बताते हैं कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 के तहत घर में सोना रखने पर एक लिमिट लगाई गई थी लेकिन इसे 1990 में खत्म कर दिया गया. 1994 में सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी कर अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह उपरोक्त दी गई लिमिट तक गोल्ड ज्वेलरी को जब्त नहीं कर सकते. ऐसा करदाताओं और इनकम टैक्स अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति को कम करने के लिए किया गया था. हालांकि, जब जांच में घेरे में आयकरदाताओं को विभाग के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा तब उन्हें इतने सोने से संबंधित भी सही दस्तावेज दिखाने होंगे.

विरासत में मिले गोल्ड का क्या
अगर किसी व्यक्ति को दादा-परदादा या पुरखों से विरासत में सोने के आभूषण मिले हैं तो यही नियम लागू होगा. उन्हें उसके दस्तावेज दिखाने होंगे. उन्हें इस बात के सबूत देने होंगे कि यह आभूषण उनके पुरखों के हैं. अगर दस्तावेज सही हैं तो उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा. अगर ऐसा नहीं है तो आयकर विभाग के अधिकारी उस गोल्ड को अपने साथ ले जा सकते हैं. आप सही दस्तावेजों के साथ बाद में इन्हें छुड़वा सकते हैं.

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